बक्सर, जुलाई 10 -- पारदर्शिता बक्सर व्यवहार न्यायालय में सतर्कता समिति का हुआ पुनर्गठन पटना हाई कोर्ट की एसओपी के आलोक में जारी हुआ आदेश बक्सर, विधि संवाददाता। न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही व सतर्कता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यवहार न्यायालय बक्सर में सतर्कता समिति का पुनर्गठन किया गया है।

समीति का गठन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति का पुनर्गठन पटना हाई कोर्ट के सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा बीते 02 जुलाई 2026 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप किया गया है। समिति की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे, जबकि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में सिविल जज (सीनियर डिवीजन-01), सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक, जिला अभियो...