बक्सर, मई 2 -- सख्ती अवैध निर्माण की निगरानी व तत्काल कार्रवाई के लिए निरीक्षण दल का हुआ गठन बिना सूचना या स्वीकृत नक्शे के खिलाफ किए जा रहे निर्माण को अवैध मानेगी नप बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। स्थानीय नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने वालों की अब खैर नहीं है। शहर में मकान निर्माण से पहले लोगों बिहार बिल्डिंग बाय-लॉज के नियमों का अनुपालन करना जरुरी होगा।

अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई दरअसल, शनिवार को डीएम साहिला के निर्देश के बाद स्थानीय नगर परिषद की ओर से 'बिहार बिल्डिंग बाय-लॉज' के अनुपालन को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, बक्सर जिला आयोजना क्षेत्र के भीतर बिना किसी पूर्व सूचना या बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य को अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में ...