हरदोई, जनवरी 10 -- हरदोई। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) ने बताया कि उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित योजनाओं में वितरित ऋण के बकायेदारों से वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) संचालित की गई है। दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जायेगा। उन्होने योजना के समस्त ऋण गृहीताओं से कहा है कि एकमुश्त योजना का लाभ पाने हेतु 31 मार्च 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन में उपस्थित होकर लाभ प्राप्त करें।

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