नोएडा, मई 18 -- फरीदाबाद,धनंजय चौहान। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज माफी योजना लागू की है। निगम की अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा ने कहा कि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में सौ प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके लिए प्रॉपर्टी मालिकों को 30 जून 2026 तक अपना बकाया टैक्स जमा कराना होगा। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित अवधि तक टैक्स जमा नहीं कराया गया तो बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाएगा। स्मार्ट सिटी में 50 हजार से अधिक बकायेदार हैं, जिन पर निगम का करोड़ों रुपये बकाया हैं। यह भी पढ़ें- भागलपुर: 30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स भरने पर मिलेगी छूट अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि ब्याज माफी का लाभ लेने के लिए प्रॉपर्टी धारकों को निगम के प्रॉपर्टी प...