रांची, मई 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि यदि प्रार्थियों को 22 जून तक वैधानिक लाभ नहीं दिया गया तो उच्च शिक्षा निदेशक का वेतन रोक दिया जाएगा। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने वसंत कुमार साहू समेत 15 प्रार्थियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा निदेशक वर्चुअल कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले तीन बार की सुनवाई में निदेशक ने अंडरटेकिंग देते हुए प्रार्थियों को पेंशन और बकाया भुगतान सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया था। उन्होंने यह भी बताया था कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो 16 सप्ताह में भुगतान सुनिश्चित करेगी। हालांकि अदालत ने 12 सप्ताह के भीतर भुगतान का निर्देश दिया था, बावजूद इसके अब तक भुगतान नहीं किया गया।

अवमानना याचि...