गुड़गांव, अगस्त 1 -- गुरुग्राम,अमर मौर्य। छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान योजना से व्यापारियों का लाभ मिलेगा। आगामी 28 सितंबर तक योजना लागू रहेगी। इससे व्यापारियों के लिए बकाया कर विवाद का समाधान मौका मिलेगा। यह योजना 1 जून 2026 से 28 सितंबर 2026 तक कुल 120 दिनों के लिए प्रभावी है। योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कराधान अधिनियमों के अंतर्गत लंबित बकाया कर मामलों का समाधान करना, न्यायालयों एवं अपीलीय मंचों पर लंबित विवादों को कम करना तथा कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (रेंज) स्नेह लता यादव ने बताया कि यह योजना सात कराधान अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित बकाया देय राशि के निपटान का अवसर प्रदान करती है। यदि किसी करदाता पर किसी अधिनियम के अंतर्गत किसी वर्ष के लिए एक लाख रुपये...