गुड़गांव, जुलाई 8 -- गुरुग्राम,दीपक आहूजा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के संपत्तिकर बकायेदारों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने पुराने बकाया संपत्तिकर के ब्याज में 75 प्रतिशत की भारी-भरकम एकमुश्त छूट (वन-टाइम रिबेट) देने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। निगम आयुक्त प्रदीप दहिया का कहना है कि इस नई नीति के तहत, जिन संपत्ति मालिकों का वित्तीय वर्ष 2010-11 से लेकर 2024-25 तक का संपत्तिकर बकाया है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए करदाताओं को 31 अगस्त तक अपना बकाया कर जमा कराना होगा। पहले यह समयसीमा 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस 75 फीसदी ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए करदाताओं के सामने एक अनिवार्य शर्त भी रखी गई है। प्रॉपर्टी मालिकों को केवल अपना पुराना कर ही जमा नहीं करना है, बल्कि सरकार के एनडीस...