सीवान, जनवरी 21 -- सदर एसडीओ आशुतोष गुप्ता ने बताया कि परीक्षा केन्द्रों के आसपास स्थित साइबर कैफे व फोटो कॉपी की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। एसडीओ ने बताया कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक के पदों हेतु परीक्षा में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 लागू की गई है। धारा 163 17 जनवरी की शाम से 18 जनवरी को परीक्षा समाप्ति तक जारी रहेगी। परीक्षा समाप्ति तक सीवान मुख्यालय स्थित सभी परीक्षा केन्द्रों के परीक्षा भवन के बाहरी चहारदीवारी से सभी दिशाओं में 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
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