पटना, अप्रैल 30 -- राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के माध्यम से चलाने के लिए बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1985 की धारा 3 में संशोधन किया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। संशोधन के बाद कोई भी निजी कंपनी, राज्य संपोषित संस्था, सहकारी संस्था या अन्य विभाग को बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाने के लिए दिया जा सकता है। बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1985 उस समय लागू किया गया था, जब राज्य सरकार द्वारा जब चीनी मिलों का अधिग्रहण किया जा रहा था। उसके अनुसार अधिग्रहण के बाद चीनी मिलों को राज्य सरकार ही चला सकती है। यह भी पढ़ें- जीतनराम मांझी के विभाग का कमाल; बिहार में 11 लाख MSME से 3 साल में 77 लाख लोगों को रोजगार मिला हालांकि बाद में चीनी मिलें बंद होती गईं। अब सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर चालू करन...