बंदी को यात्रा कराने की जांच दस महीने बाद भी अधूरी
बरेली, अप्रैल 17 -- फालोअप बंदी को शाहजहांपुर कोर्ट भेजने की धीमी गति से चल रही जांचबंदी के साथ गए पुलिस स्टाफ को बयान दर्ज कराने को नोटिस जारीबरेली, मुख्य संवाददाता। कोर्ट के आदेश के बिना जिला कारागार बरेली में बंद अभियुक्त को 200 किमी की यात्रा कराने की जांच दस महीने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। जांच अधिकारी ने बंदी के साथ गए पुलिस स्टाफ को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को इस प्रकरण की जांच दी थी।अपर सिविल जज, कोर्ट संख्या-35, शाहजहांपुर के न्यायालय आदेश के अनुसार, बंदी राजीव शर्मा की रिमांड के लिए अग्रिम तारीख 26 जून तय थी। मगर, जिला कारागार बरेली के जेलर ने उसे 23 जून को जिला शाहजहांपुर व्यक्तिगत रूप से भेज दिया। जबकि उस दिन कोर्ट ने उसको तलब भी नहीं किया था। इस विषय में कोर्...
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