नई दिल्ली, जुलाई 14 -- पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली, जिसमें 75 मुस्लिम समुदायों समेत कुल 77 जातियों का अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) दर्जा रद्द कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार याचिका वापस लेना चाहती है। पीठ ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भी इस मामले पर अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी। पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल के 75 मुस्लिम समुदायों की उम्मीदों पर फिरा पानी! CJI की कोर्ट में शुभेंदु सरकार का नया दांव अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी अन्य प्रभावित पक्ष को अपनी ...