नई दिल्ली, जून 18 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस के उस फैसले पर कोई अंतरिम आदेश देने से गुरुवार को इनकार कर दिया जिसके तहत टीएमसी के बागी गुट के विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। तृणमूल विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने विपक्ष के नेता पद के लिए उनकी दावेदारी खारिज किए जाने और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतब्रत बनर्जी को इस पद पर नियुक्त किए जाने को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था।राज्य यह भी पढ़ें- ममता बनर्जी को अब हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे विपक्ष के नेता विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार को ...