नई दिल्ली, अप्रैल 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि लंबित अपीलों वाले मतदाताओं को फिलहाल मतदान का अधिकार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उन याचिकाकर्ताओं की मांग खारिज कर दी, जिनके नाम एसआईआर अभियान में हटाए गए थे और जिनकी अपीलें अभी अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत देना असंभव है, क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होगी। सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने पीठ को बताया कि कम से कम 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इन लोगों को आगामी दो चरणों ...