नई दिल्ली, मई 14 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के टीएमसी के आरोपों के मद्देनजर जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था को सख्ती से बनाए रखे। कोर्ट ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वह उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे जो चुनाव के बाद बदले की हिंसा के डर से अपने घरों से भाग गए थे, और उनकी पार्टी संबद्धता की परवाह किए बिना, उनकी संपत्तियों पर उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करे। मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की पीठ ने सिरसन्या बंद्योपाध्याय द्वारा दायर एक रिट याचिका की सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। यह भी पढ़ें- चुनाव हिंसा मामले में दलील देने हाईकोर्ट पहुंची ममता याचिका में आरोप लगाया गया था कि 4 मई को विधानसभा चुनाव परिणा...