नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुछ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। यह तबादला निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि इस मामले में उठाया गया कानूनी प्रश्न बरकरार रहेगा। पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 31 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी। यह भी पढ़ें- इसे स्वीकार कर लिया तो हमारे भाई जस्टिस बागची को जाना पड़ेगा बंगाल, CJI ने किस मुद्दे पर ली चुटकी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों...
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