बागपत, अप्रैल 24 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने साइबर ठग गिरोह के सदस्य की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बड़ौत के कपड़ा व्यापारी मुकुल ने 23 फरवरी को साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उनका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शेयर बाजार में निवेश कर अच्छी कमाई करने का झांसा दिया और मोबाइल पर लिंक भेजकर एक ऐप डाउनलोड कराया। बाद में निवेश के बहाने कई बैंक खातों में 16.19 लाख रुपये की ठगी कर ली। इसमें पुलिस ने मोहित अग्रवाल निवासी सुकांता सोरानी, अनुराग प्रसाद निवासी भगत सिंह सड़क संतोषीनगर सिलीगुड़ी बाजार और विवेक कुमार गुप्ता निवासी पट्टी चौधरान निकट लक्ष्मीबाई प्राइमरी विद्यालय दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दि...