नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मामले में आदेश दिया है कि SIR ट्रिब्यूनल द्वारा नाम क्लियर किए गए मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी जाए। ट्रिब्यूनल द्वारा 21 अप्रैल तक नाम क्लियर किए जाने वाले मतदाता पहले चरण के मतदान में भाग ले सकेंगे, जबकि 27 अप्रैल तक क्लियर होने वालों को दूसरे चरण में वोट डालने का अधिकार होगा। यह फैसला उन मतदाताओं के हित में लिया गया है जिनके नाम SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे और जिनकी अपील पर ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि ट्रिब्यूनल में अपील लंबित रहने वालों को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डालन...