नई दिल्ली, अप्रैल 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, उनकी याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, उनमें चुनाव ड्यूटी पर तैनात लगभग 65 अधिकारी भी शामिल हैं। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने की।याचिकाकर्ताओं की दलील याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने अदालत को बताया कि कई अधिकारियों के नाम बिना कोई ठोस कारण बताए, मनमाने ढंग से मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा- ये 65 याचिकाकर्ता चुनाव ड्यूटी पर हैं। उनके ड्यूटी आदेशों में उन...