गुड़गांव, सितम्बर 7 -- गुरुग्राम,गौरव चौधरी। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने फ्लैट खरीदार के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए रहेजा बिल्डर को खरीदार की पूरी रकम ब्याज समेत लौटाने का निर्देश दिया है। समय पर वाणिज्यिक यूनिट का पजेशन न देने पर यह आदेश हरेरा के चेयरमैन अरुण कुमार ने सुनाया है। सेक्टर-77 निवासी याचिकाकर्ता रोहित सिंह और गरिमा ने सेक्टर-84 स्थित रहेजा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट में कमर्शियल यूनिट बुक की थी। बिल्डर ने 22 दिसंबर 2017 को अलॉटमेंट लेटर जारी किया और 15 जनवरी 2019 को 52.98 लाख में करार हुआ। पीड़ित खरीदार बिल्डर को 50 लाख से अधिक की राशि दे चुके थे। करार के अनुसार बिल्डर को वर्ष 2024 में पजेशन देना था, लेकिन पजेशन नहीं मिल सका।दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने रहेजा बिल्डर को आदेश दिया कि वह खरीदार से ल...