गुड़गांव, अगस्त 27 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। पिरामिड बिल्डर को देरी से फ्लैट का पजेशन देने पर खरीदारों से ली गई राशि पर ब्याज देना होगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन अरुण कुमार ने आदेश दिया है। करीब छह महीने की देरी से फ्लैट का पजेशन बिल्डर की तरफ से दिया गया था। प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि सेक्टर-70ए स्थित पिरामिड फ्यूजन होम्स में रितु रानी और मोहित कुमार ने 18 जून 2019 और कविता नेगी ने 12 जुलाई 2019 ने फ्लैट बुक किया था। कंपनी की तरफ से खरीदारों को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें 2024 तक फ्लैट का पजेशन दे दिया जाएगा,लेकिन उन्हें समय पर पजेशन नहीं दिया गया। कंपनी की तरफ से छह महीने की देरी से 21 अगस्त 2024 को फ्लैट का पजेशन ऑफर किया गया। छह महीने की देरी पर ही याचिकाकर्ता ने प्राधिकरण में याचिका दा...