लखनऊ, सितम्बर 24 -- Allahabad Highcourt: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फ्लैट खरीददारों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। साथ ही कहा है कि बिल्डर द्वारा फ्लैट का हस्तांतरण किए जाने के बाद भी खरीदार को 'कब्जा देने में हुई देरी' के लिए ब्याज पाने का वैधानिक अधिकार समाप्त नहीं होता। न्यायालय ने कहा कि रेरा के तहत देरी से ब्याज का दावा करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश नोएडा स्थित अंतरिक्ष गोल्फ व्यू परियोजना से जुड़े रेरा अपील मामले में अंतरिक्ष डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए दिया है। मामले में क्रेता श्याम सुंदर अग्रवाल ने वर्ष 2010 में सेक्टर-78, नोएडा स्थित परियोजना में फ्लैट बुक कराया था। समझौते के अनुसार नवंबर 2012 तक कब्जा दिया जाना था, हालांक...