रांची, अगस्त 31 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट के दो कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ न तो किसी संपत्ति के सुपुर्द किए जाने का आरोप है और न ही शिकायतकर्ता को धोखे में रखकर संपत्ति देने के लिए प्रेरित करने का। ऐसे में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत अपराध नहीं बनता है। मामला रांची के डोरंडा थाने में दर्ज मामले से जुड़ा था। इस मामले में ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स के हरमू हब के प्रभारी मनीष कुमार और फ्लिपकार्ट की सिक्योरिटी टीम के मैनेजर चंदन कुमार आरोपी बनाए गए थे। यह भी पढ़ें- Jamshedpur News: आर्म्स एक्ट के आरोपी को मिली जमानत दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी और निचली अदालत के स...