फ्लडलाइट हादसे में वालमोंट कंपनी पर तय हुई मुआवजे की जिम्मेदारी
रांची, जुलाई 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने 2016 में जेएससीए स्टेडियम की फ्लडलाइट मरम्मत के समय 3 तकनीशियनों की मौत से जुड़े मुआवजा मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) को बड़ी राहत दी है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने स्पष्ट किया कि मृत तकनीशियनों का मुख्य (प्रिंसिपल) नियोक्ता एम/एस वालमोंट स्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा तत्काल (इमीडिएट) नियोक्ता ठेकेदार गुलाब खान था। कोर्ट ने लेबर कोर्ट के उस आदेश में संशोधन कर दिया, जिसमें जेएससीए पर मुआवजा भुगतान की जिम्मेदारी डाली गई थी। जस्टिस द्विवेदी की अदालत ने जेएससीए द्वारा दायर तीन अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि फ्लडलाइट की स्थापना, मरम्मत व उससे जुड़े विद्युत कार्य जेएससीए के नियमित व्यापार या व्यवसाय का हिस्सा न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.