मुजफ्फरपुर, जून 6 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। पूर्वी चंपारण जिले की युवती के दुष्कर्म के प्रयास मामले में समय से फोरेंसिक रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर एफएसएल गन्नीपुर के निदेशक पर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया है। उनके साथ सदर अस्पताल के उत्तरदायी कर्मी पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अस्पताल कर्मी ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। इससे पहले उन्हें विशेष कोर्ट ने गुरुवार को निदेशक को तलब किया था। उनके अवकाश पर रहने के कारण सहायक निदेशक रिपुंजय कुमार सिन्हा विशेष कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे। दोनों को जुर्माना की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कोष में जमा कराने को कहा गया है। वहीं, कोर्ट ने एफएसएल के निदेशक व सिविल सर्जन को दस जून को विशेष कोर्ट में पेश ...