अमरोहा, अप्रैल 28 -- बीमा कंपनी के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर क्लेम को खारिज करने के फैसले को उपभोक्ता फोरम ने गलत माना। सेवा में कमी का दोषी मानते हुए बीमा कंपनी को बीमा क्लेम के दो लाख रुपये नौ प्रतिशत की ब्याज दर से अदा करने का आदेश दिया। साथ ही आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के अलावा वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव खाता से जुड़ा था। गांव निवासी धर्म सिंह का बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत बीमा था। 11 मई 2019 को एक सड़क हादसे में धर्म सिंह की मौत हो गई थी। घटना के बाद उनकी पत्नी माया देवी ने दो लाख रुपये की बीमा राशि के लिए बीमा कंपनी में आवेदन किया लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए उनका दावा खारिज कर दिया कि हादसे के समय धर्म सिंह के पास ड्राइविंग लाइसेंस नह...
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