फोरम से : क्लेम का दावा निरस्त करने वाली बीमा कंपनी को ब्याज समेत देने होंगे 5 लाख
अमरोहा, जुलाई 6 -- अमरोहा, संवाददाता। बेटे की मौत के बाद क्लेम का दावा निरस्त करने वाली बीमा कंपनी को मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज से अदा करने होंगे। ये फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता आयोग ने वाद व्यय तथा आर्थिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति के बीमा कंपनी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बटवाल निवासी संतोष देवी ने आठ सितंबर 2020 को जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि उनके बेटे श्याम की 9 जून 2018 को एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। यह भी पढ़ें- Basti News: बीमा कंपनी ने नहीं दिया क्लेम तो कोर्ट ने दिया आदेश, खर्च के साथ मुआवजा भी देना होगा श्याम पर परिवार की आजीविका निर्भर थी। पिता का निधन पहले ही हो...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.