अमरोहा, मार्च 9 -- अमरोहा, संवाददाता। क्लेम का दावा निरस्त करने वाली बीमा कंपनी को अब तीन लाख रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज से करना होगा। केस की सुनवाई में फोरम ने आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के साथ ही वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।शहर के मोहल्ला मंडी चौब निवासी रविंद्र नाथ सक्सेना ने अपनी एक पालिसी को दूसरी बीमा कंपनी से पोर्ट कराकर 23 जनवरी 2022 से 22 जनवरी 2023 तक के लिए रिनिवल करा लिया था। पॉलिसी करते समय बीमा कंपनी ने उनकी पूर्व बीमारियों को भी कवर किया था। इसी दौरान 17 फरवरी 2022 को नहाते समय बाथरूम में पैर फिसलने के कारण रविंद्र नाथ सक्सेना गंभीर घायल हो गए। लिहाजा परिजनों ने उन्हें नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बीमा कंपनी ने शुरुआत में 30 हजार रुपये तक के कैशलेस इलाज का लेटर जारी किया, लेकिन ब...
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