अमरोहा, जून 26 -- अमरोहा, संवाददाता। किसान की पत्नी की मौत के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। उपभोक्ता आयोग ने मामले में सुनवाई करते हुए कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना। दो लाख रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज से करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय के रूप से 25 हजार का अर्थदंड लगाया। मुरादाबाद के मानकपुर बुधबाजार निवासी नन्हें सैनी वर्तमान में जोया में रहते हें। उन्होंने साल 2020 में अपनी पत्नी विमला सैनी का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से दो लाख रुपये का बीमा कराया था। पॉलिसी कराने के कुछ समय बाद ही 19 अगस्त 2020 को उनकी पत्नी की अचानक मौत हो गई। इसके बाद नन्हें सैनी ने बीमा कंपनी में क्लेम का आवेदन किया लेकिन बीमा कंपनी ने तो दावा खारिज किया और न ही क्लेम का भुगतान किया। मामले में नन्हें सैनी ...