अमरोहा, मई 11 -- अमरोहा, संवाददाता। सड़क हादसे में मौत के मामले में बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को दो लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत देने का आदेश दिया।आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के अलावा वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गजरौला क्षेत्र निवासी किसान सोमवीर ने एक बैंक में अपना बचत खाता खोल रखा था, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा पॉलिसी भी थी। 20 अगस्त 2019 को सड़क हादसे में किसान सोमवीर की मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम व मुकदमा दर्ज कराने के बाद मृतक के बेटे योगेश कुमार और बेटी दुर्गेश ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया था लेकिन बैंक और बीमा कंपनी ने उनके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं की थी। आरटीआई के जरिए जानकारी मांगन...
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