फॉर्म 6 पर चुनाव आयोग की एक और सफाई, कानूनी कार्रवाई पर कह दी बड़ी बात
नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि अगर ड्राफ्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) रोल से पहले से रजिस्टर्ड किसी भी वोटर के नाम गायब हैं, तो वे वोटर के तौर पर शामिल होने के लिए फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। यह सफाई उन लोगों की चिंताओं के बीच आई है, जिनके नाम ड्राफ्ट SIR रोल से हटा दिए गए हैं कि फॉर्म 6 जमा करना, जिसमें यह घोषणा होती है कि आवेदक पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहता है, गलत घोषणा करने के बराबर हो सकता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। सभी राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) को लिखे एक पत्र में चुनाव आयोग (EC) ने कहा कि उसके ध्यान में आया है कि कुछ लोग जिनके नाम चल रहे SIR के दौरान पब्लिश हुए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं हैं, वे फॉर्म 6 जमा करने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.