फॉर्म में गलती पर बीमा राशि रोकना गलत
गुड़गांव, मई 12 -- गुरुग्राम,गौरव चौधरी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा क्लेम के एक मामले में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को फटकार लगाई है। आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने आदेश दिया है कि क्लेम फॉर्म में नाम की मामूली त्रुटि के आधार पर 7.63 लाख रुपये का क्लेम रोकना सेवा में कोताही है। मामला बैगमपुरा खटौला निवासी प्रदीप कुमार की गोरखनाथ ट्रांसपोर्ट कंपनी का है। 12 नवंबर 2020 को पलवल के पास उनका ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बीमा कंपनी रोयल सुंदरम जनरल ने क्लेम इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आवेदन में चालक का नाम सुधीर सिंह पुत्र मलखान सिंह की जगह गलती से मलखान सिंह पुत्र सुधीर सिंह दर्ज हो गया था। कंपनी ने इसे तथ्यों को छिपाना माना।आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि यह महज एक लिपिकीय त्रुटि थी। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया ...
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