रांची, अगस्त 26 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाकर 25 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को वन विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति पर जानकारी मांगी थी। मंगलवार को अदालत को बताया गया कि रेंज फॉरेस्ट अफसर और असिस्टेंट कंजरवेटिव फॉरेस्ट अफसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गयी है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए सरकार नियमावली बना रही है। संबंधित फाइल कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस कारण इसमें अभी समय लगेगा और अदालत से चार सप्ताह का समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी से जानकारी मा...