बिजनौर, मई 27 -- बिजनौर। दो साल पहले अफज़लगढ़ क्षेत्र में 12 वर्षीय बालक को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ कुकर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट की स्पेशल जज कल्पना पांडे ने दोषी शहजाद अहमद को बालक से कुकर्म करने का दोषी पाकर 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत में दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एडीजीसी भालेंद्र राठौर ने बताया कि अफजलगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 29 मई 24 को रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि उसका 12 वर्षीय धेवता उसके पास रहकर पढ़ाई कर रहा है। मोहल्ले का शहजाद अहमद पुत्र अख्तर अहमद पहले उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बालक रोता हुआ घर आया और अपने साथ किए गए गलत काम के बारे में अपने नाना को बताया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। संबधित धाराओं म...