मोतिहारी, सितम्बर 20 -- मोतिहारी,विसं.। स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने चरस तस्करी व हिरण सींग बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को बारह-बारह वर्षों का सश्रम कारावास व एक को तीन लाख रुपए तथा दूसरे अभियुक्त को तीन लाख पंद्रह हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा रक्सौल थाना के रक्सौल मौजे वार्ड नंबर 14 निवासी ईश्वरी प्रसाद के पुत्र उमेश साह तथा इलायगुंडी 36 साउथ इंक्लेव शिवगंगा तमिलनाडु निवासी नानगुर गन्नी कमाल के पुत्र इमथियास उर्फ अन्ना को हुई। मामले में सुगौली के तत्कालीन थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने थाना कांड संख्या 208/2022 दर्ज कराते हुए दोनों को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 2 मई 2022 को गुप्त स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.