बिजनौर, मई 30 -- बिजनौर। करीब दो वर्ष पूर्व शहर के एक कंप्यूटर सेंटर में शिक्षण कार्य कर रही युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सप्तम ने आरोपी प्रशांत को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत के मुताबिक शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरियान निवासी संगीता पत्नी सुरेश ने वर्ष 2024 में मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी 26 वर्षीय पुत्री कोमल एक कंप्यूटर सेंटर में शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी। तीन मई 2024 को वह रोजाना की तरह कंप्यूटर सेंटर गई थी। इसी दौरान आरोपी प्रशांत पुत्र लवकुश निवासी ग्राम शादीपुर, थाना कोतवाली देहात ने सेंटर पहुंचकर उसे गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल क...