बिजनौर, मार्च 14 -- बिजनौर। युवती से चाकू की नोक पर जंगल ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट संख्या 7 के अपर जिला जज अशोक भारतेंदु ने क्षेत्र अमित सैनी को दोषी पाकर 7 वर्ष की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी पंकज चौहान ने बताया कि नगीना देहात क्षेत्र में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि 14/ 15 जुलाई 2022 की रात को वह अपने परिवार के साथ छत पर सोया हुआ था। उसी छत पर उसकी 18 वर्ष की लड़की भी सोई हुई थी। रात में किसी समय उसकी लड़की शौच के लिए सड़क किनारे पहुंची तो पहले से ही घात लगाए गए बैठे आरोपी अमित सैनी पुत्र विमल ने उसकी लड़की का मुंह भींचकर चाकू की नोक पर जंगल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह पांच के करीब बजे आरोपी ने पीड़िता के पिता को फोन किया कि वह अपनी लड़की को यहां से आकर ले जाए और उसने बताया ...