बिजनौर, मार्च 9 -- बिजनौर। करीब साढ़े छह साल पहले नजीबाबाद में 18 वर्षीय युवती का अपहरण कर उसका गला दबाकर हत्या करने और उसके शव को जंगल में छिपाने के मामले में कोर्ट संख्या 7 के अपर जिला जज अशोक भारतेंदु ने नजीबाबाद के योगेश को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी योगेश पर दो लाख दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान ने बताया कि नजीबाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उसने बताया कि 16 सितंबर 2019 को उसकी 18 वर्षीय लड़की नजीबाबाद के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी और शाम तक घर नहीं लौटी। पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी लड़की को ग्राम मड़का नजीबाबाद का योगेश पुत्र वीरेंद्र सिंह बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। कोटद्वार रोड पर एक पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में उसकी पुत्री आरोपी की बाइक पर...