बिजनौर, मई 27 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर तीन व एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने भतीजे की हत्या के मामले में आरोपी जमशेद हुसैन को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी आमोद त्यागी ने बताया कि वादी इकबाल हुसैन पुत्र इमदाद हुसैन निवासी मोहल्ला मुगलूशाह थाना नजीबाबाद ने 13 अगस्त 20 को थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि उसका भाई जमशेद हुसैन उर्फ गुड्डू आपराधि प्रवृति का है। जो पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर उससे से रंजिश रखता था। वादी इकबाल हुसैन ने जमशेद के हिस्से का बैनामा कराया था और उसके पूरे पैसे उसे दे दिए थे। इसके बाद भी जमशेद उससे और पैसे मांग रहा था। 12 अगस्त 20 को जमशेद ने उसके पुत्र मौहम्मद अलमास पर जान से मारने की नियत से वार किए। उसके के पुत्र को बचान...