बिजनौर, जुलाई 14 -- बिजनौर से सटे एक गांव में सवा दो साल पहले सात वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कल्पना पांडे ने दिलीप शाह को दोषी पाकर 20 साल की कठोर सजा के साथ 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।एडीजीसी भालेन्द्र राठौड़ ने बताया कि बिजनौर के एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि उसके सात वर्षीय लड़की पिछले दो-तीन डरी सहमी और चुपचाप रह रही थी वादी की पत्नी ने पीड़िता से पूछा तो पीड़िता ने 10 मार्च 2024 को बताया कि उसके पड़ोस का रहने वाला दिलीप शाह पिछले तीन दिन से जब वह बकरी चराने के लिए बाग में जाती थी तो आरोपी उसे गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करता था। यह भी पढ़ें- नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 20 साल सश्रम कारावास की सजा- लीड आरोपी ने बच्ची ...