फैसलाः पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 15 दिन में चार साल की सजा
बिजनौर, जुलाई 31 -- जनपद पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत थाना नजीबाबाद पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अदालत ने महज 15 दिनों के भीतर आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई 2026 को पीड़िता की मां ने थाना नजीबाबाद में तहरीर देकर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान दानिश पुत्र मुन्ने, निवासी ग्राम किशनपुर आवंला, थाना नजीबाबाद का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने 18 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी किए ज...
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