बिजनौर, नवम्बर 24 -- बिजनौर। 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश उना के ओमकार सिंह को दोषी पाकर 10 साल की कठोर सजा के साथ 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि चांदपुर क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 4 जनवरी 2023 को वह अपने पति लेखराज सिंह के साथ दवाई लेने मुरादाबाद गई थी। जब महिला अपने घर वापस पहुंची तो उसने पाया कि उसकी 15 वर्षीय लड़की घर पर नहीं है। महिला ने आरोप लगाया कि मुरादाबाद बिलारी थाना अंतर्गत मिलक का ओमकार पुत्र राजपाल उसकी लड़की से फोन पर बातचीत करता था। उसने शक जताया कि ओमकार ही उसकी लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है। आरोपी ओमकार अपनी मां के साथ हिमा...
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