बिजनौर, मई 4 -- बिजनौर। नजीबाबाद क्षेत्र में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में करीब सात वर्ष बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एफटीसी कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश कमलदीप ने आरोपी पति शमीम अहमद को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एडीजीसी मुकुल राठौर ने बताया कि क्षेत्र के मौहम्मद नासिर ने अपनी लड़की नसरीन का निकाह करीब 7 वर्ष पहले शमीम अहमद पुत्र अजीमुल्ला निवासी मोहल्ला सानियान कस्बा सहानपुर थाना नजीबाबाद से किया था। उसने अपनी लड़की की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया। इसके बावजूद आरोपी पति लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करता रहा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शमीम आए दिन नसरीन के साथ मारपीट करता था और उसे धमकी देता था कि यदि दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो वह उस...