बिजनौर, मार्च 16 -- बिजनौर। करीब चार साल पहले हीमपुर दीपा क्षेत्र में लड़ाई झगड़े के विवाद को लेकर पत्नी की हत्या कर उसके शव को ईख में छुपाकर जमीन में गाड़ने के मामले में कोर्ट संख्या 7 के अपर जिला जज अशोक भारतेंदु ने नसीम को पत्नी जायना की हत्या का दोषी पाकर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया तो वहीं इस मामले के दो अन्य आरोपी अतीक और पत्नी रजिया खातून को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। लोक अभियोजक पंकज चौहान ने बताया कि हल्दौर सोतखेड़ी गांव के कालू पुत्र हसीनुद्दीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसने अपनी बहन जायना पत्नी नसीम निवासी ग्राम मुबारकपुर कला थाना हीमपुर दीपा की थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 1 जून 2022 की शाम को मृतका के भाई कालू को जानकारी मिली कि आरोपी नसीम ने उसकी बहन...