बिजनौर, मार्च 31 -- बिजनौर। कोर्ट संख्या एक के अपर जिला जज रामअवतार यादव ने जानलेवा हमला करने के मामले में नजीबाबाद क्षेत्र के दो सगे भाइयों को हमले का दोषी पाकर तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 14 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी जितेंद्र राजपूत ने बताया कि नजीबाबाद के मोहल्ला वाहिद नगर निवासी अतुल बंसल पुत्र रामवतार बंसल ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसे बताया कि उसकी दुकान कल्लूगंज और गोदाम गोल्डन मार्केट में है। 26 जून 2023 की दोपहर को वादी के दोनों लड़के शोभित और सचिन गोदाम से सामान भरकर रिक्शा से दुकान पर ले जा रहे थे। जब सामान से भरी रिक्शा आरोपी अंकुर और संजय पुत्र सुरेंद्र की दुकान के सामने पहुंची तो रिक्शा के अवरोध होने पर उसके लड़कों ने आरोपियों को बाहर रखा सामान साइड करने को कहा। इसी बात से दोनों आरोपियों ने आग ब...