बिजनौर, नवम्बर 18 -- बिजनौर। दस साल पहले धामपुर थानाक्षेत्र में गुरुद्वारा अध्यक्ष पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला जज राम अवतार यादव ने धामपुर के जीतनपुर गांव के विनोद, मऩोहरी, मनोज, अर्जुन और संतोष देवी को दोषी पाकर तीन-तीन वर्ष की कठोर सजा के साथ 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अभियोजन अधिकारी जितेंद्र पाल राजपूत ने बताया कि धामपुर थाना क्षेत्र के जीतनपुर गांव के बाबूराम ने सीजेएम कोर्ट बिजनौर के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जिसमें बताया कि उसका भाई लेखराज गुरुद्वारा का अध्यक्ष हैं। 11 नवंबर 2015 को दीपावली के दिन गांव के बच्चे गुरुद्वारे के पास पटाखे छुड़ा रहे थे। बाबूराम का भाई लेखराज गुरुद्वारे के पास ही खड़ा था। तभी गांव का अर्जुन पुत्र अनिल वहां आया और पटाखे छोड़ रहे बच्चों को धमकाने लगा। लेखराज ने कहा कि तुम्हें ...
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