बिजनौर, जनवरी 21 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सप्तम ने 15 माह के मासूम बच्चे की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में आरोपित मां अफसाना को दोषी पाते हुए दस वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत के अनुसार शहजाद निवासी दारानगर थाना कोतवाली शहर ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि उसकी पत्नी अफसाना ने 25 दिसंबर 2018 को एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम हुजैफा था। छह मार्च 2020 को दोपहर दो बजे के करीब नमाज के समय शहजाद की पत्नी अफसाना ने किसी बात को लेकर झुंझलाहट में आकर अपनी गोद से 15 माह के बच्चे को अचानक तेजी से झटक दिया। जिस कारण मासूम बच्चे के गले में झटका लगने से उसकी मौत हो गई। उक्त घटना को वादी शहजाद की बहन सना और उसकी मां हाजरा ने देखा। उक्त मामले में पति ने अपनी पत्नी आरो...