बिजनौर, मार्च 26 -- बिजनौर। पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत के मामले में अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु की अदालत ने सुनाया। न्यायाधीश ने दोषियों पर 51 - 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार, थाना हल्दौर क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा निवासी मनजीत सिंह ने 29 नवंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी चतर सिंह, उसके पुत्र अनमोल सिंह और अंकित सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते उसके पिता अमर सिंह के साथ झगड़ा कर मारपीट की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि घायल अमर सिंह को लेकर मनजीत सिंह थाने जा रहे थे, तभी थाने के पास ही आरोपियों ने दोबारा हमला कर दिया। इस दौरान अमर सिंह को गंभीर चोट...