बिजनौर, जुलाई 15 -- बिजनौर। पोक्सो एक्ट की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में आरोपी मुजाहिद को दोषी पाते हुए उम्र कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर तीन लाख रुपये देने के निर्देश भी दिए हैं। एक व्यक्ति ने थाना नजीबाबाद में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि 28 अक्टूबर 2025 को शाम सात बजे करीब उसकी नाबालिक पुत्री बिना किसी को बताएं घर में रखें दो लाख रुपए और जेवरात लेकर चली गई। उसने अपनी पुत्री को काफी तलाशा उसका कहीं पता नहीं चला। आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को आरोपी मुजाहिद बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया वह अपने पुत्री की जानकारी करने मुजाहिद के घर गया, लेकिन उसके परिजनों ने पीड़ित को ही भगा दिया। आरो...