फैसलाः अवैध संबंधों में बाधक बने पति की हत्या में पत्नी समेत चार को उम्रकैद
बिजनौर, मई 27 -- बिजनौर। अपर सत्र न्यायालय एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश शहजाद अली ने प्रेमी और दो अन्य के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में आरोपी पत्नी दिलशाना, प्रेमी जावेद अली, अब्दुल वाहिद और आकाश को दोषी पाते हुए उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रमोद शर्मा और अजीत पंवार के अनुसार राजन कुमार पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी गांव बिजौरी ने नजीबाबाद थाने में सूचना दी कि वह एक स्टोन क्रेशर पर नौकरी करता है। 28 अगस्त 2024 को सुबह साढ़े आठ बजे के करीब वह स्टोन क्रेशर से अनमोल ढाबे पर चाय लेने जा रहा था तभी मार्ग में गन्ने के खेत के पास सड़क किनारे नाली में एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। यह भी पढ़ें- हत्या के दोषी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा उक्त मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई...
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