बिजनौर, मार्च 19 -- बिजनौर। करीब पौने छह साल पहले नगीना देहात क्षेत्र में 45 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने और उसके शव को बाजरे के खेत में छुपाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 2 के अपर सत्र न्यायाधीश श्रेय शुक्ला ने मेदपुरा सुल्तान के तीन दोषियों कल्याण, राजू उर्फ राजवीर और अनुज कुमार उर्फ गोलू को अनिल की हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा का सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि नगीना देहात क्षेत्र के राजुपुरा गांव निवासी सुनील कुमार पुत्र यादराम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उसके बड़े भाई अनिल कुमार की उम्र 45 वर्ष है। 26 जून 20 को 11 बजे उसके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आई और कॉल सुनते ही अनिल कुमार अपनी पत्नी मीनाक्षी स...
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